इंटर और मैट्रिक परीक्षा में सब होगें पास – इस साल मिलेगा ग्रेस अंक | ग्रेस अंक से होगें पास:-इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है। इस बार अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस नहीं मिलेगा।
इंटर और मैट्रिक में अधिकतम 10 फीसदी का ग्रेस मिलेगा
अधिकतम 10 फीसदी ग्रेस देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है। इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8 फीसदी और दो विषय में 4-4 फीसदी तक ग्रेस देता था। बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75 फीसदी है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक देगा। बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ ना लिया हो।
इंटर और मैट्रिक परीक्षा–बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि
यह नियमावली नियमित छात्रों पर ही लागू होगा। पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की मानें तो छात्र को भाषा विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भाषा विषय में किसी तरह के ग्रेस अंक नहीं दिये जायेंगे। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषय में उत्तीर्ण के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है।
बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा
- रिजल्ट से पहले जरूरतमंद छात्रों के लिए बोर्ड ने नियमावली तय की
- फायदा उन्हीं को मिलेगा, जिनका प्राप्तांक 75 फीसदी या ज्यादा हो
- कदाचारमुक्त परीक्षा कराने की तैयारी
- परीक्षा समाप्त होने के बाद ही जा सकेंगे बाहर
कदाचार पर रद्द होगी केंद्र की परीक्षा
एक फरवरी से इंटर व 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रही है. परीक्षा कदाचारमुक्त हो, इसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है. परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लिए अपील प्रकाशित की जायेगी. कदाचार मुक्त अपील की छायाप्रति केंद्राधीक्षक परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर चस्पा करेंगे. कदाचार न हो इसकी पूरी जिम्मेदारी बांट दी गयी है.
परीक्षा केंद्र के बाहर की व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा परीक्षा केंद्र के भीतर की व्यवस्था के लिए केंद्राधीक्षक एवं उनके साथ शामिल कर्मी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी. कदाचार की स्थिति में नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था में जुड़े सभी कर्मियों पर कार्रवाई होगी.
प्रावधानों को सख्ती से किया जायेगा लागू
बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जायेगा और दोषियों को दंडित किया जायेगा. सामूहिक कदाचार होने पर नियमानुसार उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जायेगी.
बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में केंद्राधीक्षक का दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे. केंद्राधीक्षक अपने परीक्षा केंद्र पर आगंतुक का हस्ताक्षर लेंगे. परीक्षा-केंद्र पर निरीक्षण के दौरान उपस्थिति जोनल, सुपर जोनल अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी, उड़नदस्ता पदाधिकारी से विजिटर रजिस्टर पर भ्रमण के दौरान टिप्पणी प्राप्त करेंगे.
वीक्षक ओएमआरशीट और कॉपी पर छपे फोटो से करेंगे पहचान
सहायक केंद्राधीक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में परीक्षा में सम्मिलित 25 प्रतिशत परीक्षार्थियों की पहचान उनके एडमिट कार्ड, उत्तरपुस्तिका एवं ओएमआर पर मुद्रित फोटो से स्वयं करेंगे, वीक्षक ओएमआर उत्तर पत्रक व उत्तरपुस्तिका पर किये गये हस्ताक्षर और छात्र के द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक व उत्तरपुस्तिका में निर्देशित स्थान पर दिये गये निर्देश के अनुसार प्रश्न-पत्र क्रमांक एवं प्रश्न पत्र के सेट कोड सही-सही अंकित की गयी है या नहीं, को सूक्ष्मतापूर्वक देखेंगे. प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक एवं एक कमरे में न्यूनतम दो वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति केंद्राधीक्षक करेंगे. चार वीक्षकों पर एक रिलीवर की व्यवस्था केंद्राधीक्षक करेंगे. रिलीवरों की ड्यूटी चार्ट में स्पष्ट रूप से कमरे की संख्या अंकित की जायेगी.
एक हजार से अधिक परीक्षार्थी होने पर तीन सहायक केंद्राधीक्षक होंगे नियुक्त
केंद्राधीक्षक अपने केंद्र पर वरीयता के आधार पर उप केंद्राधीक्षक के रूप में अपने विद्यालय के वरीय सहायक शिक्षक की नियुक्ति करेंगे. उप केंद्राधीक्षक और केंद्राधीक्षक की सहमति से वीक्षण कार्य के लिए प्रत्येक पाली में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे. केंद्राधीक्षक एवं उप केंद्राधीक्षक के सहयोग के लिए केंद्राधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक की प्रतिनियुक्ति करेंगे.
इंटर व मैट्रिक परीक्षा. केंद्राधीक्षक व दंडाधिकारी पर भी की जायेगी कार्रवाई
पांच सौ तक परीक्षार्थी वाले केंद्र पर एक सहायक केंद्राधीक्षक, पांच सौ से एक हजार परीक्षार्थी पर दो सहायक केंद्राधीक्षक एवं एक हजार से अधिक परीक्षार्थी पर तीन सहायक केंद्राधीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी. जब तक कि परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर ही शौचालय जाने की अनुमति होगी.
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