नवरात्रि में सरकार का तोहफा- त्योहारों के मौसम में सरकार ने जनता को बड़ा तोहफ़ा दिया है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने रोज़मर्रा की ज़रूरतों से लेकर कृषि उपकरण, दवाइयों, मेडिकल उपकरण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई वस्तुओं पर जीएसटी घटा दिया है, जिससे अब ये चीजें पहले से सस्ती हो जाएंगी। वहीं, पान मसाला, तंबाकू, कैफीन युक्त पेय और कुछ लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी और महंगाई कुछ हद तक कम महसूस होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी घटाया गया है और किन पर बढ़ाया गया है।
नवरात्र से दूध-दही, टीवी-फ्रिज, कार बाइक, इंश्योरेंस सब हो जायेगा सस्ता
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने आमजन को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब समाप्त करने की मंजूरी मिल गई.
इसके बाद अब देश में वस्तुओं पर सिर्फ दो स्लैब रहेंगे- पांच और 18 प्रतिशत. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी में हुए पूरे बदलावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% ही नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किए जायेंगे. इससे रोजमर्रा के करीब 200 आइटम्स सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स व व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% हो गया है. लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जायेगा.
इन पर अब शून्य जीएसटी
पढ़ाई-लिखाई, दूध-ब्रेड, बीमा पर टैक्स नहीं
वस्तु/सेवा
पहले की GST दर
अब की GST दर
दूध-दही
5% – 18%
0%
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
18%
00
नक्शे, चार्ट, कॉपी और नोटबुक्स
12%
0%
इरेज़र (रबर)
5%
0%
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल
12%
0%
जीवनरक्षक दवाएं भी बिना टैक्स के
दवा का नाम
पहले की GST दर
अब की GST दर
एगैल्सिडेज बीटा
5%
0%
इमिग्लुसेरेज
5%
0%
एप्टाकोग अल्फा
5%
0%
ओनासेम्नोजीन एबेपर वोवेक
12%
0%
एस्किमिनिब
12%
0%
मेपोलिजुमैब
12%
0%
डैराटुमुमैब
12%
0%
टेक्लिस्टामैब
12%
0%
अमिवैन्टामैब
12%
0%
रिस्डिप्लैम
12%
0%
अन्य दवाइयां
12%
5%
18% स्लैब में ये वस्तुएं
छोटी कार, मोटरसाइकिलें भी सस्ती मिलेंगी
वाहन श्रेणी
पहले की GST दर
अब की GST दर
पेट्रोल व पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 एमएम तक)
28%
18%
डीजल व डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 एमएम तक)
कृषि/बागवानी/फॉरेस्ट्री की मशीनें (जुताई, खेती, कटाई, थ्रेशिंग आदि के लिए)
12%
5%
स्वास्थ्य क्षेत्र को भी दी गयी बड़ी राहत
वस्तु / उपकरण
पहले की GST दर
अब की GST दर
थर्मामीटर
18%
5%
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
12%
5%
डायग्नॉस्टिक किट्स और रिएजेंट्स
12%
5%
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स
12%
5%
पॉवर वाले चश्मे
12%
5%
पान मसाला-निकोटीन पर 40%
वस्तु / प्रोडक्ट
पहले की GST दर
अब की GST दर
पान मसाला
28%
40%
कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक
28%
40%
कैफीन युक्त पेय पदार्थ
28%
40%
बिना प्रसंस्कृत तंबाकू (बीड़ी को छोड़कर)
28%
40%
निकोटीन/तंबाकू युक्त इनहेलिंग उत्पाद
28%
40%
हाइब्रिड कारें (1200 सीसी / 1500 सीसी से ऊपर)
28%
40%
अन्य गैर-मादक शीतल पेय
18%
40%
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किये गये व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमों के लिए आसानी होगी.
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