बिहार बोर्ड इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 | कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू | इंटर सत्र 2024-26

बिहार बोर्ड इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 | कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू | इंटर सत्र 2024-26

बिहार बोर्ड इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 | कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू | इंटर सत्र 2024-26:-सत्र 2024-26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट (11वीं कक्षा में नामांकित नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूबना|

  • (i) मान्यताप्रापा 2 विद्यालयों / महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों के विद्यार्थियों तथा
  • (ii) स्वतंत्र कोटि के मात्र कला व वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा (वर्ष 2026) में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं-
    • (i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड ‘A’ एवं खण्ड ‘B’ है। खण्ड ‘A’ में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड ‘B’ में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
    • (ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणी के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सर्तकता बरती जाय, ताकि बाद में इसमें कोई कोई परिवर्तन करने परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप विधिवत नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के संगत एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्राओं का ही सूचीकरण इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024-26 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाये। बाद में किसी भी तरह के संशोधन / परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/ महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का सूचीकरण / अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद/ निलम्बित / वापस ले ली गई है. वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

उपरोक्त कंडिका 1 में अंकित (i) से संबंधित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के खण्ठ ‘B’ के क्रमांक 17 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अनिवार्य रूप अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नं० आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 17 एवं 18 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।

  • 5.1. कंडिका 1 में अंकित (ii) से संबंधित सूचीकरण / अनुमति आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 13 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नं० आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 14 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 13 एवं 14 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।

सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा-सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile).

इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरुआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल / वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐछिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।

  • 6.1 पैसे चिहिन्त +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा।
  • 6.2 राज्य/जिला के अन्य +2 विद्यालय, जो व्यावसायिक ट्रेड के पठन-पाठन हेतु चिन्हित नहीं है, के विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त क्रमांक 6 में अंकित ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा। विदित हो कि इन विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-21 से इन्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए विषय संरचना

विषयविषयों के नाम
1.2.3.
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)भाषा विषय-1हिन्दी अथवा अंग्रेजी (100 अंक)
भाषा विषय-2हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय में नहीं लिया गया हो)- (100 अंक)
ऐच्छिक विषय समूह (Elective Subject Group)ऐच्छिक विषय-1 ऐच्छिक विषय-2 ऐच्छिक विषय-3कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों में से किसी एक संकाय के तीन विषय (पूर्व
की भीति)- (100 अंक प्रत्येक विषय)
अतिरिक्त विषय समूह (Additional Subject Group)अतिरिक्त विषयउक्त भाषा विषय-2 के विषयों में से कोई एक विषय जो अनिवार्य विषय समूह अर्थात भाषा विषय-1 या 2 के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो।

अथवा

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय का कोई एक विषय (जो विद्यार्थी जिस संकाय का हो. वे उस संकाय के कोई एक विषय, जो ऐच्छिक विषय समूह के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो)।

अथवा

1. विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए-
(क) कम्प्यूटर साईस अथवा
(ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी में से कोई एक विषय।

2. कला संकाय के विद्यार्थी के लिए-
(क) कम्प्यूटर साईस अथवा
(ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी अथवा
(ग) योग एवं शारीरिक शिक्षा में से कोई एक विषय।

1. इन्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थी को कुल 05 विषयों यथा-भाषा विषय-1, भाषा विषय 2. ऐच्छिक विषय-1, ऐच्छिक विषय-2 तथा ऐच्छिक विषय-3 का अध्ययन करना अनिवार्य है।

2. इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन कर सकते हैं।

विषयविषयों के नाम
1. 2.3.
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)भाषा विषय-1हिन्दी अथवा अंग्रेजी (100 अंक)
भाषा विषय-2हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, परर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय-1 में नहीं लिया गया हो)- (100 अंक)
ऐच्छिक विषय (Elective Subject)ऐच्छिक विषय-1फाउंडेशन कोर्स (100 अंक)
ऐच्छिक विषय-2व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड पत्र-l (50 सैद्धांतिक + 50 प्रायोगिक=100 अंक)
ऐच्छिक विषय-3व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड-पत्र-॥
(50 सैद्धांतिक +50 प्रायोगिक 100 अंक) नोटः- द्वितीय एवं तृतीय ऐच्छिक विषय विद्यार्थी द्वारा चयनित एक ही ट्रेड के दो पत्र होंगे।
अतिरिक्त विषय (Additional Subject)Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture, Business Studies, Accountancy, Entrepreneurship, History, Political Science, Sociology, Economics Psychology, Home Science, Geography, Music, Philosophy, Yoga & Phy Education में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है।

नोटः- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने छठे अतिरिक्त विषय का चयन किया है, सभी छः विषयों में उतीर्ण है तो पास प्रतिशत की गणना नामांकन लेने वाले विश्वविद्यालय / संस्थान या नियोजक के द्वारा अपने निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।
  • 1. इन्टरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 5 अनिवार्य विषयों यथा भाषा विषय 1, भाषा विषय-2. ऐच्छिक विषय-1. ऐच्छिक विषय-2 तथा ऐच्छिक विषय-3 का अध्ययन करना अनिवार्य है।
  • 2. इसके अतिरिकर, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन उपरोक्त तालिका के अनुसार कर सकते हैं।
  • 3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए ट्रेड विषय को छोड़कर शेष अन्य विषय का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें वही है, जो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संगत विषयों के लिए लागू है।

मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 22.09.2024 तक की अवधि में समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र की अलग-अलग दो प्रति में डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, जिसमें विद्यार्थी द्वारा चयनित विषय एवं अन्य विवरणी को कंडिका में वर्णित निदेश के अनुसार भरते हुए हस्ताक्षर किया जाना है।

  • 7.1 शुल्क दिनांक 22.09.2024 तक ही जमा किया जाना हैः-
    • उक्त निर्धारित अवधि (11.09.2024 से 25.09.2024) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण / अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 11.09.2024 से 22.09.2024 तक की अवधि में ही जमा किए जाएँगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है. उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन दिनांक 11.09. 2024 से 25.09.2024 तक की अवधि में भरा जाएगा।
  • 7.2 किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाईन सूवीकरण/अनुमति आवेदन छूट गया है तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 22.09.2024 के बाद अगले तीन दिन अर्थात दिनांक 25.09.2024 तक ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।
  • 7.3 इस तरह वर्णित इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थान को शुल्क जमा किए गए विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु अतिरिक्त तीन दिनों का अवसर मिलेगा।
  • 7.4 ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान अंकित विवरणी के अनुसार ही विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाना है. इसलिए यह आवश्यक है कि सूबीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सर्तकता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।
  • 7.5 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को +2 विद्यालय / महाविद्यालय प्रधान के पास जमा किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने स्तर पर संचारित किया जाएगा।
    • इसके उपरान्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने कार्यालय में विधिवत् संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रविष्टियों का मिलान कर आश्वस्त हो लेगें कि विद्यार्थी द्वारा सूधीकरण आवेदन में भरे गये विवरण शिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप है।
  • 7.6 शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण / अनुमति आवेदन की तीन प्रतियों समिति की वेबसाईट से डाउनलोड कर उत्समें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे।
  • 7.7 शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की दो प्रति, जो प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित सुधार कर उसकी एक प्रति अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः शिक्षण संस्थान के प्रधान को पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन कराने हेतु उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति पर संस्थान का हस्ताक्षर मुहर प्राप्त कर अपने पास रख लेंगे।
  • 7.8 विद्यार्थी द्वारा सुधार कर प्राप्त कराए गए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर दिनांक 25.09.2024 तक वांछित संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगेय जिसका लिंक समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा।

ऐसे विद्यार्थी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना अथवा अन्य मान्यता प्राभा बोर्ड यथा-सी०बी०एस०ई०आई०सी०एस०ई० आई०सी०एस०ई०/बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड/ मदरसा बोर्ड इत्यादि से 10वीं/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं सत्र 2024-26 में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित होकर नियमित विद्यार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-26 में शामिल होना चाहते हो, उनका सूचीकरण नियमित कोटि के परीक्षार्थी के रूप में होगा।

ऐसे परीक्षार्थी यदि सत्र 2024-26 में नामांकन के आधार पर इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2026 अथवा आगामी वर्षों की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें इसी सत्र 2024-26 में अनिवार्य रूप से सूखीकरण कराना होगा। सत्र 2024-26 के नामांकन के आधार पर आगामी सत्र 2025-27 के लिए सूचीकरण नहीं कराया जा सकेगा। सत्र 2025-27 में सूचीकरण कराये जाने हेतु उन्हें पुनः विहित प्रक्रियानुरूप उक्त रात्र (2025-27) में ग्यारवीं कक्षा में नामांकन कराना होगा। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा।

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-26 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान उपर्युका कंडिका 7 में निर्दिष्ट निर्देश के आलोक में दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 25.09.2024 तक की अवधि में ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा।

  • 9.1 स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास स्थान वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
  • 9.2 स्वतंत्र कोटि के ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हों. मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण करा सकते हैं।
  • 9.3 स्वतंत्र कोटि के छात्र के लिये प्रावधान है कि वे 10वीं की परीक्षा की उत्तीर्णता के 3 वर्ष में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है, परन्तु छात्राओं के लिये इसमें एक वर्ष की छूट है। अर्थात् जो छात्र मैट्रिक / 10वीं की परीक्षा 2023 में या इसके पूर्व एवं छात्रा 2024 में या इसके पूर्व उत्तीर्ण हुई हैं.
    • ये ही स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थी के रूप में मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने हेतु सूचीकृत हो सकते/ सकती है। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा। विज्ञान संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र 2024-26 के लिए नामांकित नियमित विद्यार्थी ही सूचीकरण कराने की पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही विद्याची का सूचीकरण आवेदन एवं सुल्कादि ऑनलाईन जमा करेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति की वेबसाईट पर अपलोड है।

  • 10.1 व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम में स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।
  • 10.2 अन्ना सभी शर्ते वही रहेगी, जो सामान्यत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित मान्यता प्रापा +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों का सूचीकरण निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।

वर्तमान सत्र 2004-2026 के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन (अथवा अपडेशन) OFSS के माध्यम से किया गया हो और किसी कारणवश महाविद्यालय/+2 विद्यालय की मान्यता निलंबित/रह की गई हो और सूचीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की भीति किसी निकट के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से निलम्बित/रह वाले महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बद्ध कर ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एव तत्‌संबंधी शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र-2024-26 में कम्पार्टमेंटल, क्वालीफाइंग, समुन्नत एवं पूर्ववर्ती कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत परीक्षार्थियों को पुनः सूचीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

————मदशुल्क
————सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)₹60/-
————ऑनलाइन शुल्क रु० 55/- (पचपन) में से रू० 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी/मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।₹55/-
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए(1) सूचीकरण शुल्क₹400/-
(2) इमीग्रेशन शुल्क₹200/-
स्वतंत्र कोटि के लिए(i) सूचीकरण शुल्क₹400/-
————(ii) इमीग्रेशन शुल्क200/-
————(iii) अनुमति शुल्क₹400/-
————नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क₹515/-
————स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क₹915/-
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।
————अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क₹715/-
————अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क₹1115/-

विगत कई वर्षों में कुछ छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा नहीं किए गए है. जो अत्यंत चिंताजनक है। इसके कारण कई छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल काफी अधिक समय तक लंबित रहता है, जो उचित नहीं है। इसलिए पिछले वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि जितने छात्र/भत्राओं का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उतने छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा:-

शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय का User id एवं पासवर्ड के मध्यम से समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com लिंक पर Cack here for Academic year 2024-26 पर क्लिक करेंगे।सूचीकरण शुल्क भुगतान के लिए “Make Payment” पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाईट के होम पेज पर वायें भाग में उपलब्ध रहेगा। सूचीकरण/अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है-

सूबीकरण शुल्क ई-बालान के माध्यम से Axis Bank Indian Bank के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान ई-वालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय।

शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जायेगी।

  • NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।
  • जिस बैंक खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हो उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अचिना Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।
  • यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो यह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक को Suspense Account में जमा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।
  • यदि पहली बार किती बैंक के Account से NEFT से भुगतान किया जा रहा हो, तो चस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
  • NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित Aic No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।
  • ऑनलाईन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावको तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन गरा जाएगा, उस पर संबंधित विद्यार्थी का फोटो का साईज एवं प्रकार निम्नका रहना अनिवार्य है:-

  • Image Size : 35mm x 30mm dk gksA
    • (40-100kb के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो)।
  • Head Size/Face Size : 25mm X 20 mm
  • Background : Plain White or Light Green

(ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg.jpeg) फॉरमेट (3.5cm. width X 1cm. height) में हो तथा आकार 5-20% से अधिक न हो। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि रकैन किया गया फोटो उपर्युक्त साईज से भिन्न रहने पर समिति की वेबसाईट पर उनका सूचीकरण आवेदन ऑनलाईन अपलोड नहीं हो सकेगा।

राज्य के पैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुजा है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

रात्र-2024-26 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2024-26 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति की हेल्पलाईन नम्बर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है|

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