बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा अब ऑनलाइन होगा- नया नियम जारी

बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा अब ऑनलाइन होगा- नया नियम जारी

बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा अब ऑनलाइन होगा- नया नियम जारी:-बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया. बुधवार को विधान परिषद में भी यह संशोधन विधेयक पारित हो गया. इसके एक दिन पहले मंगलवार को विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिये जायेंगे. यह परीक्षा घर में बैठकर नहीं होगी, बल्कि सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी. इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर कदाचारमुक्त परीक्षा होगी. इसका सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही विधान परिषद में बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 भी पारित कर दिये गये.

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हो जाने के बाद सीधे जनता के माध्यम से निर्वाचित नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर नगर परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. निर्वाचन दो साल बाद उनके खिलाफ लाये सकने वाले इससे संबंधित प्रावधान बिहार नगरपालिका अधिनियम विलोपित कर दिया गया है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन यह विधेयक पेश किया था.

इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) व विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है. इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जाहिर है इसके दायरे की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हुआ। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। ज्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही हैं। इंटरनेट, सर्वर की समस्या है। बिहार के सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो, ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अख्तरुल की ये बातें में मैट्रिक-इंटर विधानसभा में
ध्वनिमत से खारिज हुईं।

सदन से पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब आयोग शिक्षा विभाग के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अभी आयोग सिर्फ विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति करता है।

सदन से पारित बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब नगर निकायों के मुख्य व उप मुख्य पार्षद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इससे नगर निकायों में गुटबाजी रुकेगी, काम में गति आएगी। नगर निकाय, राज्य सरकार के नियमों पर विचार नहीं करेंगे; इसका प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे।

OFFICIAL UPDATECLICK HERE
Whtsapp ChannelJOIN
Telegram ChannelJOIN
You Tube ChannelSUBSCRIBE
Official NotificationCLICK HERE
Official websiteCLICK HERE

BSEB UPDATE

SCHOLARSHIP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *