मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना- बीआरएबीयू के कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को सीएम कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण कराना होगा. इसको लेकर बिहार सरकार के उप सचिव अमित पुष्पक ने विवि को पत्र भेजकर निर्देश दिया है. कहा है कि इस योजना के तहत अविवाहित या विवाहित स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है. सही लाभुकों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है.
आधार प्रमाणीकरण के बाद ही लाभ
वैसी अविवाहित या विवाहित छात्राएं जो मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्वीकृत सीटों पर दाखिला लेकर स्नातक उत्तीर्ण की हों, उन्हें योजना के लिए पात्र माना जायेगा. कहा गया है कि यदि किसी लाभार्थी के पास आधार नहीं है या उसने आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन नहीं किया है तो योजना से वंचित होना पड़ सकता है. वैसी छात्राओं को आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना : पारदर्शिता लाने के लिए लागू हुई नयी व्यवस्था
उसकी पावती के साथ पहचान के प्रमाण के रूप में बैंक या डाकघर से जारी पासबुक फोटो के साथ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गजटेड अधिकारी या तहसीलदार से जारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज देना होगा. साथ ही इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन भी करवाना होगा. बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन, चेहरे की पहचान, ओटीपी या आधार कार्ड पर मुद्रित क्यूआर कोड का उपयोग किया जायेगा.
वोकेशनल कोर्स की छात्राएं भी हैं योजना की पात्र
बीआरएबीयू के विभिन्न कॉलेजों में संचालित मान्यता प्राप्त वोकेशनल कोर्स में स्वीकृत सीटों पर दाखिला लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जायेगा. अबतक वोकेशनल कोर्स से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिला है. विवि की ओर से कोर्स की मान्यता व सीटों की स्वीकृति से संबंधित कागजात उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है.
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत राज्य की स्नातक पास बेटियों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं
पात्रता (Eligibility)
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:
- लाभार्थी बिहार राज्य की निवासी होनी चाहिए
- छात्रा स्नातक (Graduate) पास हो (किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से)
- स्नातक डिग्री प्राप्ति की तिथि 2018 से आगे हो
- छात्रा अविवाहित या विवाहित – दोनों आवेदन कर सकती हैं
- छात्रा के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार से लिंक हो
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- छात्रा का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (जिसमें खाता छात्रा के नाम से हो और आधार से लिंक हो)
- स्नातक की डिग्री / अंतिम वर्ष की मार्कशीट
- बिहार का निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर और ईमेल ID
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)
कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स
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