अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक भी चलेगा कोचिंग - नया नियम जारी

अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक भी चलेगा कोचिंग – नया नियम जारी

अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक भी चलेगा कोचिंग – पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोचिंग संस्थानों के सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया । न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने मंगलवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया।

  • अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा देकर जवाब मांगा
  • अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद
  • कोचिंग और छात्र दोनों के हित में है आदेश
  • बिहार में सस्ती कोचिंग उपलब्ध
  • गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक बिपिन सिंह ने कहा

अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा देकर जवाब मांगा

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 31 जुलाई को स्कूल के समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं करने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन कराने का जिम्मा डीएम को मिला था। कोचिंग संस्थानों ने इस आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आवेदक के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव का कहना था कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोचिंग संस्थानों को तय अवधि में संचालन नहीं करने के आदेश को लागू करने का दायित्व डीएम को शिक्षा विभाग ने सौंप है।

अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद-सुबह 9 से कोचिंग

याचिकाकर्ता ने कहा, सरकार के इस आदेश से कोचिंग में पढ़ाने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है। इस व्यवसाय में लगे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी।

हाईकोर्ट के आदेश क्या है – सुबह 9 से कोचिंग

शिक्षा विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों के समय में बदलाव किये जाने के निर्देश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस पर खुशी जाहिर करते हुए कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने इसे विद्यार्थियों के हित में दिया गया आदेश बताया है. एसोसिएशन के सचिव सुधीर ने सिंह ने कहा कि हाइकोर्ट के इस आदेश से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुविधा होगी और कोचिंग संस्थानों को भी राहत मिली है. शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई को स्कूल अवधि में कोचिंग का संचालन नहीं करने का आदेश जारी किया था. कोचिंग संचालन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शाम चार बजे से नौ बजे तक का समय निर्धारित किया था. हाइकोर्ट की ओर से इस पर रोक लगाने के बाद अब कोचिंग संस्थान सुबह 9 से शाम चार बजे तक क्लास संचालित कर सकते हैं.

कोचिंग और छात्र दोनों के हित में है आदेश

गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक बिपिन सिंह ने कहा कि बिहार में सुविधा नहीं मिलने पर बड़े पैमाने पर विद्यार्थी पलायन कर जाते हैं। गरीब बच्चों के लिए बिहार में सस्ती कोचिंग उपलब्ध कराने में संस्थान कोरोना काल से काम कर रहे हैं। हमें छात्रहित में कार्य करना होगा, जिसके लिए एक-दूसरे का सहयोग जरूरी है। मेंटर्स एडुसर्व के निदेशक आनंद जायसवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं, सरकार शिक्षा सुधार लाना चाहती है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। कैब यह घोषणा करने के लिए तैयार है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को उस समय में नहीं पढ़ाएंगे और न ही किसी सरकारी शिक्षक को कोचिंग में पढ़ाने की अनुमति देंगे।

अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक भी चलेगा कोचिंग

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