बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा अब ऑनलाइन होगा ? सेंट अप परीक्षा का रिजल्ट भी ऑनलाइन:-बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक व इंटर का टीआर को अब ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड ने सभी व्यवस्थाएं अब ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। अब नए साल से मैट्रिक और इंटर का टेबुलेशन रजिस्टर (टीआर) सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। रिजल्ट के तुरंत बाद ही टीआर पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। विद्यालय ऑनलाइन ही टीआर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हार्ड कॉपी एक माह में टीआर विद्यालयों को भेजी जाती थी।
मैट्रिक-इंटर का टीआर ऑनलाइन होगा, रिजल्ट के तुरंत बाद मिलेगा
सेंट-अप परीक्षा के रिजल्ट भी ऑनलाइन ही स्कूल करेंगे अपलोड टीआर ऑनलाइन जारी करने के लिए समिति ने पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल से राज्य के 9263 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जोड़ा गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को सेंट-अप परीक्षा का रिजल्ट भी इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सभी विद्यालयों को लॉगइन व पासवर्ड समिति की ओर से दिया जाएगा। सेंट-अप परीक्षा के रिजल्ट के लिए अब बोर्ड को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन सुविधा होने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी त्रुटि भी कम होगी। रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म के लिए बार-बार तिथि नहीं बढ़ानी होगी।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जाहिर है इसके दायरे में मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हुआ। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। ज्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही हैं। इंटरनेट सर्वर की समस्या है। बिहार के सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो, ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अख्तरुल की ये बातें ध्वनिमत से खारिज हुई।
विधानसभा से 3 विधेयक पारित : विश्वविद्यालय सेवा आयोग बड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षक नियुक्त करेगा
विवि सेवा आयोग का अधिकार बढ़ा
सदन से पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब आयोग शिक्षा विभाग के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अभी आयोग सिर्फ विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति करता है।
नगर निकायों के मुख्य-उप मुख्य पार्षद 5 साल रहेंगे
सदन से पारित बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब नगर निकायों के मुख्य व उप मुख्य पार्षद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इससे नगर निकायों में गुटबाजी रुकेगी, काम में गति आएगी। नगर निकाय, राज्य सरकार के नियमों पर विचार नहीं करेंगे; इसका प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे।
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