इंटर परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब 8 दिसम्बर तक भरें:-इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2025-2027) में सम्मिलित होने के लिए-
- ऑनलाईन शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करते हुए सूबीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 24.11.2025 से 08.12.2025 तक की अवधि विस्तार करने एवं
- इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूभीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन Submit करने के संबंध में आवश्यक सूचना|
एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट /+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि
विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 220/2025, पी०आर० 236/2025, पी०आर० 254/2025, पी०आर० 267/2025 एवं पी०आर० 272/2025 के द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2025-2027 के लिए 11 वीं कक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने हेतु दिनांक 23.11.2025 तक की अवधि विस्तारित की गई थी।
उक्त अवधि में सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन (विलम्ब शुल्क के साथ) भरे जाने हेतु दिनांक 24.11.2025 से 08.12.2025 तक अवधि विस्तार किया जाता है।
इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान समिति की वेबसाईट https://biharboardexam.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भर सकते हैं।
विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क विवरण निम्नवत् हैः-
| मद (Item) | निर्धारित शुल्क | विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क |
| सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए) | ₹60/- | ₹60/- |
| ऑनलाईन शुल्क₹ 55/- (पचपन) में से ₹ 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी / मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा। | ₹55/- | ₹55/- |
| नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए | सूचीकरण शुल्क | ₹400/- | ₹550/- |
| इमीग्रेशन शुल्क | ₹200/- | ₹350/- | |
| स्वतंत्र कोटि के लिए | सूचीकरण शुल्क | ₹400/- | ₹550/- |
| इमीग्रेशन शुल्क | ₹200/- | ₹350/- | |
| अनुमति शुल्क | ₹400/- | ₹550/- |
| नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क | ₹515/- | ₹665/- |
| स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क | ₹915/- | ₹1215/- |
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वी उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।
| अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क | ₹715/- | ₹1015/- |
| अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क | ₹1115/- | ₹1565/- |
शुल्क दिनांक 06.12.2025 तक ही जमा किया जाना हैः-
उक्त विस्तारित अवधि (दिनांक 24.11.2025 से 08.12.2025) के तहत ग्रह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण / अनुमति आवेदन के लिए शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) मात्र दिनांक 06.12.2025 तक की अवधि में ही जमा किए जाएंगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा कर दिया गया है, उनका सूचीकरण / अनुमति आवेदन ऑनलाईन दिनांक 08.12.2025 तक की अवधि में भरा जाएगा।
किसी कारणवश शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने के बावजूद
किसी विद्यार्थी का ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन छूट गया है तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 06.12.2025 के बाद अगले दो दिन अर्थात दिनांक 08.12.2025 तक ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।
उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं:-
- नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड ‘A’ एवं खण्ड ‘B’ है। खण्ड ‘A’ में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूबनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड B’ में क्रमांक 18 से 35 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
- स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है. उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को मरा जाना है।
इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाएँगे,
उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।
यहीं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि
केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद्द/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।
यदि विद्यार्थी को अपार आईडी (APAAR Id) आवंटित है, तो सूचीकरण / अनुमति आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में
विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), दूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी० / आई०टीज० (IT/Tes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल / वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐविक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।
- देसे चिहिन्त +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आबंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा।
- राज्य/जिला के अन्य +2 विद्यालय, जो व्यावसायिक ट्रेड के पठन-पाठन हेतु चिन्हित नहीं है, के विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त कंडिका 9 में अंकित ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा।
राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान,
जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।
सत्र-2025-27 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।
अतः अनुरोध है कि
विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2025-27 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 220/2025 के अन्य शर्ते यथावत् रहेंगे।
ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाईन नंबर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: bsebinterhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
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