कक्षा 11वीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 - अब 09 अक्टूबर तक भरें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

कक्षा 11वीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 – अब 09 अक्टूबर तक भरें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

कक्षा 11वीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 – अब 09 अक्टूबर तक भरें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म:-सत्र 2024-26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट (11वीं कक्षा) में नामांकित नियमित एवं स्वत्रंत कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 09.10.2024 तक अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना|

एत्तद द्वारा इन्टरमीडिएट /+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 322/2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से दिनांक 11.09.2024 से 25.09.2024 तक ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरा जाना था।

इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वचित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भर सकते हैं।

उक्त विस्तारित अवधि (09.10.2024) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 07.10.2024 तक की अवधि में ही जमा किए जाएँगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है. उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन दिनांक 09.10 2024 तक की अवधि में भरा जाएगा।

किसी विद्यार्थी का ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन छूट गया है। तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 07.10.2024 के बाद अगले दो दिन अर्थात दिनांक 09.10.2024 तक ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।

  • (i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है,
    • उसमें खण्ड ‘A’ एवं खण्ड ‘B’ है। खण्ड ‘A’ में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़ / परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड ‘B’ में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
  • (ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूधीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संरधानों की मान्यता/ सम्बद्धता रद्द/निलम्बित / वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2024-26 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

विज्ञप्ति संख्या- पी० आर० 322/2024 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाईन नम्बर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन व पंजीयन शुल्क विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा।

इस बाबत बिहार बोर्ड की ओर से निर्धारित परीक्षा आवेदन शुल्क व विभाग द्वारा नामांकित छात्र-छात्राओं के शिक्षण एवं अन्य शुल्क से संबंधित सूचना भी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने का निर्देश पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्राचार्यों को दिया है।

डीईओ की ओर से यह आदेश विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत मिलने के बाद निकाला गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा राशि जमा करने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से रसीद उपलब्ध कराई जानी है। ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या कॉलेज के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ ने कहा है कि विद्यालयों के विकास कोष और छात्र कोष को भी मदवार और नामवार सार्वजनिक करना होगा। ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी इसकी जानकारी हो।

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