11वीं में मनपसंद कॉलेज में होगा नामांकन | पटना हाइकोर्ट का फैसला | मेरिट लिस्ट इस दिन आयेगा

11वीं में मनपसंद कॉलेज में होगा नामांकन | पटना हाइकोर्ट का फैसला | मेरिट लिस्ट इस दिन आयेगा

11वीं में मनपसंद कॉलेज में होगा नामांकन- पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से आठ मई, 2024 को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत निर्देश दिये गये थे कि छात्र उसी सरकारी स्कूल में इंटर कक्षाओं में नामांकन लें, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिये गये विकल्प के आधार पर 11वीं में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करे. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने निधि कुमारी और अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिये हैं.

न्यायालय ने माना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने छात्रों के अपनी पसंद के संस्थान में नामांकन लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी. शिक्षा विभाग ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि मैट्रिक पास विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में होगा, जहां से वह 10वीं पास हुए हैं. यह निर्देश चालू शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू था.

राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के खाते में स्कूल ड्रेस (पोशाक) खरीदने के लिए राशि ही दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने हाल ही में राशि के बदले रेडीमेड स्कूल ड्रेस (सिली-सिलाई स्कूल ड्रेस) मुहैया कराने के निर्णय से यू टर्न ले लिया है. जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार ने विद्यार्थियों को पोशाक की आपूर्ति करने के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है. हालांकि टेंडर रद्द करने की वजह विभाग ने साफ नहीं की है.

स्कूली बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए कुछ सालों से बच्चों के खाते में राशि दी जाती रही है. राज्य के स्कूलों में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1.61 करोड़ से अधिक है. कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए 600-600 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा तीन से पांचवीं के छात्रों को 600 और छात्राओं को 700 रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं. छह से आठवीं तक के छात्रों को 700 रुपये और छात्राओं को 1000 रुपये और कक्षा नौ से 12वीं की छात्राओं को 1500 रुपये प्रति वर्ष दिये जाने होते हैं.

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में दस जून से सुबह साढ़े छह बजे से 11.30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। यह समय 30 जून तक लिए है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मी दस मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों तक सुबह साढ़े छह बजे प्रार्थना होगी। प

हली घंटी 6.45 से 7.20, दूसरी घंटी 7.20 से 7.55, तीसरी 7.55 से 8.30, चौथी 8.30 से 9.05, पांचवीं 9.05 से 9.40, छठी घंटी 9.40 से 10.15 तथा सातवीं घंटी 10.15 से 10.50 बजे तक चलेगी। 10.50 से 11.30 बजे तक वर्ग तीन से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष के तहत तथा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा चलेंगी। 11.30 बजे से 12.10 बजे तक पहली से आठवीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इस दौरान कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों के लिए विशेष कक्षा का संचालन होगा।

हाईकोर्ट ने मैट्रिक पास छात्र-छात्राओं को पसंद के स्कूलों में नामांकन लेने की आजादी दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 8 मई को जारी पत्र में लगाई गई शर्तों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को छात्रों की ओर से पोर्टल पर दिये गये विकल्पों के अनुसार विद्यालयों का आवंटन करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने गुरुवार को दो छात्र निधि कुमारी और अनमोल कुमार की अर्जी पर सुनवाई की। छात्रों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 8 मई को एक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को भेजा है। इसमें कहा गया है कि छात्रों को उसी स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला दिया जाए, जहां से उन्होंने कक्षा-दस की परीक्षा पास की है। वहीं, सरकारी वकील का कहना था कि जब शैक्षणिक सत्र 2024-2026 में दाखिले के लिए आवेदन मांगे गए थे तब छात्रों से विकल्प लिए गए थे। लेकिन, बाद में शिक्षा विभाग ने छात्रों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, यह निर्देश जारी किया।

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