बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2028 के लिए कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू -:- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 (सत्र 2026–28) में शामिल होने वाले कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक होगा।
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2026-2028) में सम्मिलित होने के लिए-
- ऑनलाईन शुल्क जमा करते हुए सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि निर्धारित करने एवं
- इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता /पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण / अनुमति आवेदन Submit करने के संबंध में
एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2026-28के लिए (1) मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों के विद्यार्थियों तथा (6) स्वतंत्र कोटि के मात्र कला व वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा (वर्ष 2028) में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा।
उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं-
- नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड ‘A’ एवं खण्ड ‘B’ है। खण्ड ‘A’ में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़ / परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड ‘B’ में क्रमांक 18 से 36 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
- स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।
सूचीकरण फॉर्म भरते समय रखें विशेष सावधानी
स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाए, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।
प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य
इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता / पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण / अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।
सूचीकरण में गलती की जिम्मेदारी संस्थान की, बाद में संशोधन नहीं होगा
शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप विधिवत् नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के संगत एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का ही सूचीकरण इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026-28 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाए। बाद में किसी भी तरह के संशोधन /परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र ही कर सकेंगे सूचीकरण
यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता / सम्बद्धता रद्द/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।
सूचीकरण फॉर्म में U-DISE+ Code और APAAR ID भरें
यदि विद्यालय का U-DISE+Code एवं छात्र/छात्राओं का अपार आई०डी० (APAAR ID) आवंटित है, तो सूचीकरण / अनुमति आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
आधार नंबर दर्ज करें, नहीं है तो अनिवार्य घोषणा करें
उपरोक्त कंडिका 1 में अंकित (i) से संबंधित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के खण्ड – ‘B’ के क्रमांक 18 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 19 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 18 एवं 19 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।
आधार नंबर नहीं है? तो घोषणा करना जरूरी होगा
कंडिका 1 में अंकित (ii) से संबंधित सूचीकरण / अनुमति आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 15 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 16 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 15 एवं 16 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।
इंटर में शुरू हुए व्यावसायिक ट्रेड, छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त विकल्प
सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा-सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/ आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल / वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।
25 विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक ट्रेड चुनना और परीक्षा पास करना अनिवार्य
वैसे चिहिन्त +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा।
गैर-चिह्नित विद्यालयों में व्यावसायिक ट्रेड का चयन नहीं होगा
राज्य/जिला के अन्य +2 विद्यालय, जो व्यावसायिक ट्रेड के पठन-पाठन हेतु चिन्हित नहीं हैं, के विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त कंडिका 8 में अंकित ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा। विदित हो कि इन विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-21 से इन्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषय योजना लागू है, जो सत्र 2026-28 के लिए मान्य रहेगा :-
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए विषय संरचना
| विषय समूह | विषय | विषयों के नाम / विवरण |
|---|---|---|
| अनिवार्य विषय समूह(Compulsory Subject Group) | भाषा विषय–1 | हिन्दी अथवा अंग्रेजी — 100 अंक |
| अनिवार्य विषय समूह | भाषा विषय–2 | हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक भाषा (जो भाषा विषय–1 में नहीं लिया गया हो) — 100 अंक |
| ऐच्छिक विषय समूह(Elective Subject Group) | ऐच्छिक विषय–1 | कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों में से कोई एक संकाय के तीन विषयों में से कोई एक |
| ऐच्छिक विषय समूह | ऐच्छिक विषय–2 | उपरोक्त विषयों में से कोई एक |
| ऐच्छिक विषय समूह | ऐच्छिक विषय–3 | उपरोक्त विषयों में से कोई एक |
| अतिरिक्त विषय समूह(Additional Subject Group) | अतिरिक्त विषय | भाषा विषय–2 के विषयों में से कोई एक विषय अथवा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय का कोई एक विषय (जो विद्यार्थी जिस संकाय का हो, वह उसी संकाय का विषय लेगा), जो ऐच्छिक विषय समूह के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो। |
| अतिरिक्त विषय | — | विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए: (क) कम्प्यूटर साइंस अथवा (ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी में से कोई एक विषय। |
| अतिरिक्त विषय | — | कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए: (क) कम्प्यूटर साइंस अथवा (ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी अथवा (ग) योग एवं शारीरिक शिक्षा में से कोई एक विषय। |
महत्वपूर्ण नोट
- इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों को कुल 05 विषय लेना है—
भाषा विषय–1 + भाषा विषय–2 + ऐच्छिक विषय–1 + ऐच्छिक विषय–2 + ऐच्छिक विषय–3। - संस्कृत यदि विद्यार्थी चाहे तो एक अतिरिक्त विषय के रूप में भी चुना जा सकता है।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए विषय संरचना
| विषय समूह | विषय | विषयों के नाम / विवरण |
|---|---|---|
| अनिवार्य विषय(Compulsory Subjects) | भाषा विषय–1 | हिन्दी अथवा अंग्रेजी (100 अंक) |
| अनिवार्य विषय | भाषा विषय–2 | हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक भाषा (जो भाषा विषय–1 में नहीं लिया गया हो) — 100 अंक |
| ऐच्छिक विषय(Elective Subjects) | ऐच्छिक विषय–1 | फाउण्डेशन कोर्स (100 अंक) |
| ऐच्छिक विषय | ऐच्छिक विषय–2 | व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड–प्रत्र–I50 सैद्धान्तिक + 50 प्रायोगिक = 100 अंक |
| ऐच्छिक विषय | ऐच्छिक विषय–3 | व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड–प्रत्र–II50 सैद्धान्तिक + 50 प्रायोगिक = 100 अंकनोट: द्वितीय एवं तृतीय ऐच्छिक विषय विद्यार्थियों द्वारा चयनित एक ही ट्रेड के दो पत्र होंगे। |
| अतिरिक्त विषय(Additional Subjects) | अतिरिक्त विषय | Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture, Business Studies, Accountancy, Entrepreneurship, History, Political Science, Sociology, Economics, Psychology, Home Science, Geography, Music, Philosophy, Yoga & Phy. Education में से कोई एक विषय चुना जा सकता है। |
महत्वपूर्ण नोट
- इन्टरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 5 अनिवार्य विषयों यथा भाषा विषय 1, भाषा विषय-2, ऐच्छिक विषय-1, ऐच्छिक विषय-2 तथा ऐच्छिक विषय-3 का अध्ययन करना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन उपरोक्त तालिका के अनुसार कर सकते हैं।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए ट्रेड विषय को छोड़कर शेष अन्य विषय का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें वही हैं, जो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संगत विषयों के लिए लागू हैं।
नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के सूचीकरण आवेदन और शुल्क जमा करने के निर्देश
सत्र 2026-28 में नियमित (Regular) कोटि के नामांकित विद्यार्थियों एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :-
8 से 24 सितंबर तक विद्यालय पोर्टल से सूचीकरण फॉर्म डाउनलोड करें
मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में समिति की वेबसाईट https://intermediate.biharboardonline.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र की अलग-अलग दो प्रति में डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, जिसमें विद्यार्थी द्वारा चयनित विषय एवं अन्य विवरणी को कंडिका 1 में वर्णित निदेश के अनुसार भरा जाएगा।
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर, आवेदन 24 सितंबर तक\
शुल्क दिनांक 22.09.2026 तक ही जमा किया जाना हैः-
उक्त निर्धारित अवधि (08.09.2026 से 24.09.2026) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण / अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 08.09.2026 से 22.09.2026 तक की अवधि में ही जमा किए जाएँगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है, उनका सूचीकरण / अनुमति आवेदन ऑनलाईन दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा।
किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन छूट गया है तो सूचीकरण / अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 22.09.2026 के बाद अगले दो दिन अर्थात दिनांक 24.09.2026 तक ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।
शुल्क जमा विद्यार्थियों के आवेदन के लिए 2 दिन का अतिरिक्त मौका
इस तरह वर्णित इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थान को शुल्क जमा किए गए विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरने हेतु अतिरिक्त दो दिनों का अवसर मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन में गलती हुई तो परीक्षा फॉर्म में भी वही जानकारी जाएगी
ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरने में पूरी सर्तकता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।
सूचीकरण फॉर्म की दो प्रतियां रखें, रिकॉर्ड से विवरण का मिलान जरूरी
प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को +2 विद्यालय / महाविद्यालय प्रधान के पास जमा किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने स्तर पर संधारित किया जाएगा। इसके उपरान्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने कार्यालय में विधिवत् संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रविष्टियों का मिलान कर आश्वस्त हो लेगें कि विद्यार्थी द्वारा सूचीकरण आवेदन में भरे गये विवरण शिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप हैं।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 3 कॉपी जरूरी, 2 छात्र को और 1 स्कूल में सुरक्षित રહેશે
शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण / अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति की वेबसाईट से डाउनलोड कर उसमें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे।
फॉर्म में गलती? छात्र सुधार कर स्कूल में जमा करें
शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की दो प्रति, जो प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित सुधार कर उसकी एक प्रति अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः शिक्षण संस्थान के प्रधान को पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन कराने हेतु उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति पर संस्थान का हस्ताक्षर मुहर प्राप्त कर अपने पास रख लेंगे।
फॉर्म में सुधार है तो 24 सितंबर तक ऑनलाइन संशोधन कराएं
विद्यार्थी द्वारा सुधार कर प्राप्त कराए गए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर दिनांक 24.09.2026 तक वांछित संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे; जिसका लिंक समिति की वेबसाईट https://intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा।
11वीं में नामांकन के आधार पर 2028 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, वैधता सिर्फ 3 साल
सूचीकरण कराने वाले नियमित कोटि के कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए ऐसे विद्यार्थी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड यथा-सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/ बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड / मदरसा बोर्ड इत्यादि से 10/ माध्यमिक / मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं सत्र 2026-28 में 11वीं कक्षा में विधिवत् नामांकित होकर नियमित विद्यार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2026-28 में शामिल होना चाहते हों, उनका सूचीकरण नियमित कोटि के परीक्षार्थी के रूप में होगा।
ऐसे परीक्षार्थी यदि सत्र 2026-28 में नामांकन के आधार पर इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2028 अथवा आगामी वर्षों की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें इसी सत्र 2026-28 में अनिवार्य रूप से सूचीकरण कराना होगा। सत्र 2026-28 के नामांकन के आधार पर आगामी सत्र 2027-29 के लिए सूचीकरण नहीं कराया जा सकेगा। सत्र 2027-29 में सूचीकरण कराये जाने हेतु उन्हें पुनः विहित प्रक्रियानुरूप उक्त सत्र (2027-29) में 11वीं कक्षा में नामांकन कराना होगा। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा।
स्वतंत्र (Private) छात्रों का 8 से 24 सितंबर तक ऑनलाइन सूचीकरण
स्वतंत्र (Private) कोटि के विद्यार्थियों के संबंध में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र-2026-28 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान उपर्युक्त कंडिका 9 में निर्दिष्ट निदेश के आलोक में दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति की वेबसाईट https://intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा।
Private छात्रों को अपने जिले का आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा
स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास स्थान वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
Private छात्र Science में नहीं, केवल Arts और Commerce ले सकेंगे
स्वतंत्र कोटि के ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 की परीक्षा में उत्तीर्ण हों, मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण करा सकते हैं।
Private छात्रों के लिए 3 साल की सीमा, छात्राओं को 1 साल की छूट
स्वतंत्र कोटि के छात्र के लिये प्रावधान है कि वे 10 की परीक्षा की उत्तीर्णता के 3 वर्ष में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु छात्रा के लिये इसमें एक वर्ष की छूट है। अर्थात् मैट्रिक / 10 की परीक्षा में जो छात्र 2025 में या इसके पूर्व एवं जो छात्रा 2026 में या इसके पूर्व उत्तीर्ण हुए हैं/ हुई हैं, वे ही स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थी के रूप में मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2028 में सम्मिलित होने हेतु सूचीकृत हो सकते / सकती हैं।
सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा। विज्ञान संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए
व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र 2026-28 के लिए नामांकित नियमित विद्यार्थी ही सूचीकरण कराने की पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही विद्यार्थी का सूचीकरण आवेदन एवं शुल्कादि ऑनलाईन जमा करेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति की वेबसाईट पर अपलोड है।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।
- अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी, जो सामान्यतः इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई:-
जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों का सूचीकरण निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराए जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।
मान्यता रद्द होने पर छात्रों का नजदीकी मान्यताप्राप्त संस्थान से सूचीकरण होगा
वर्तमान सत्र 2026-2028 के लिए मान्यताप्राप्त महाविद्यालय / +2 विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन (अथवा अपडेशन) OFSS के माध्यम से किया गया हो और किसी कारणवश महाविद्यालय /+2 विद्यालय की मान्यता निलंबित / रद्द की गई हो और सूचीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की भाँति किसी निकट के मान्यताप्राप्त महाविद्यालय /+2 विद्यालय से निलम्बित / रद्द वाले महाविद्यालय / +2 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बद्ध कर ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं तत्संबंधी शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।
सूचीकरण/अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-
| मद | शुल्क |
|---|---|
| सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के विद्यार्थियों के लिए) | ₹ 60/- |
| ऑनलाइन शुल्क रु० 55/- (पचपन) में से रु० 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसमें सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी/मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा। | ₹ 55/- |
| नियमित कोटि के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए | |
| (i) सूचीकरण शुल्क | ₹ 400/- |
| (ii) इमिग्रेशन शुल्क | ₹ 200/- |
| स्वतंत्र कोटि के लिए | |
| (i) सूचीकरण शुल्क | ₹ 400/- |
| (ii) इमिग्रेशन शुल्क | ₹ 200/- |
| (iii) अनुमति शुल्क | ₹ 400/- |
| नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क | ₹ 515/- |
| स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क | ₹ 915/- |
| इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियोंके लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। | |
| अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क | ₹ 715/- |
| अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क | ₹ 1,115/- |
फीस पहले जमा करें, तभी स्वीकार होगा रजिस्ट्रेशन आवेदन
विगत कई वर्षों में कुछ विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने के समय कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा निर्धारित शुल्क ससमय जमा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का परीक्षाफल लंबित रह जाता है, जो उचित नहीं है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण/अनुमति आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।
इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :-
ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन-पत्र भरे जाने की प्रक्रिया :-
1. Login → 2. Registration Form Download → 3. Registration Payment → 4. Payment Status → 5. Fill Registration Form → 6. Declaration Upload → 7. View Registration Details
शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :-
शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त महाविद्यालय / +2 विद्यालय का User ID एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाईट-https://intermediate.biharboardonline.com के लिंक पर Click here for Imtermediate Registration-2026-28 पर Click करेंगे। सूचीकरण शुल्क भुगतान के लिए “Registration Payment” पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाईट के होम पेज पर बाएँ भाग में उपलब्ध रहेगा। सूचीकरण / अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है:-
ई-चालान से नगद भुगतान :-
सूचीकरण शुल्क ई-चालान के माध्यम से Indian Bank के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान ई-चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित अंकित बैंक खाता में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाए।
NEFT के माध्यम से भुगतान :-
शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगें। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जाएगी।
NEFT एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए जरूरी निर्देश
- NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।
- जिस बैंक खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।
- यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जमा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।
- यदि पहली बार किसी बैंक के Account से NEFT से भुगतान किया जा रहा हो, तो उस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
- NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।
- ऑनलाईन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।
विद्यार्थी के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, सत्र 2026-28 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उस पर संबंधित विद्यार्थी का फोटो का साइज एवं प्रकार निम्नवत् रहना अनिवार्य है :-
- फोटो का साइज एवं प्रकार :-
- Image Size:- 35mm x 30mm का हो।
- (40-100 kb के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो)।
- Head Size/Face Size :- 25mm X 20 mm
- Background :- Plain White or Light Green
- स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm. width X 1cm. height) में हो तथा आकार 5-20kb से अधिक न हो।
इस संबंध में स्पष्ट करना है कि स्कैन किया गया फोटो उपर्युक्त साइज से भिन्न रहने पर समिति की वेबसाईट पर उनका सूचीकरण आवेदन ऑनलाईन अपलोड नहीं हो सकेगा।
फॉर्म की पूरी जाँच के बाद ही अपलोड करें, गलती की जिम्मेदारी प्रधान की
सभी संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अपने + 2 विद्यालय / महाविद्यालय के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए सूचीकरण /अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख-रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में आपके द्वारा इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध करायी जा सके। त्रुटिपूर्ण /अपूर्ण सूचीकरण प्रपत्र पोर्टल पर अपलोडकरने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता / पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण / अनुमति आवेदन Submit करने के संबंध में|
प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही आवेदन Submit होगा
जिन विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की निर्धारित अवधि में भरे जाएँगे, उनकी विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता / पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करते हुए इसी अवधि में सूचीकरण /अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।
Declaration Upload के बाद ही पूरा होगा सूचीकरण आवेदन
19.2 उक्त अवधि (दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक) में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनका पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) विवरणयुक्त घोषणा पत्र “Declaration Upload Menu” में जाकर Download किया जाएगा तथा इस पर विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर Upload Buttom पर Click कर अपलोड किया जाएगा। Upload Button पर Click करने के बाद ही सूचीकरण / अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit होगा।
घोषणा पत्र अपलोड किए बिना सूचीकरण / अनुमति आवेदन Submit नहीं होगा
पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का पंजीयन / अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit नहीं होगा, जिसके कारण पंजीयन / अनुमति आवेदन अपूर्ण रहेगा।
OFSS से नामांकन नहीं हुआ, फिर भी पोर्टल पर अपडेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा
राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।
रजिस्ट्रेशन में विषय की गलती पड़ी भारी, बाद में विषय नहीं बदल पाएंगे
सत्र-2026-28 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।
सही विद्यार्थियों का सूचीकरण कराना और शुल्क जमा करना अनिवार्य
अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2026-28 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवानें की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
फॉर्म भरने में दिक्कत? इन नंबरों पर करें संपर्क
ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाईन नंबर 0612.-2230039, 7488807882 अथवा E-mail ID: bsebinterhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्य | तिथि |
|---|---|
| रजिस्ट्रेशन शुरू | 08 सितंबर 2026 |
| अंतिम तिथि | 24 सितंबर 2026 |
| परीक्षा | इंटर वार्षिक परीक्षा 2028 |
कौन-कौन रजिस्ट्रेशन करेगा?
- सत्र 2026–28 के सभी नियमित (Regular) छात्र
- बिहार बोर्ड से संबद्ध +2 विद्यालय एवं इंटर कॉलेज के विद्यार्थी
- निजी (Private) अभ्यर्थियों के लिए अलग प्रावधान भी जारी किया गया है।
रजिस्ट्रेशन फीस
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| नियमित छात्र | ₹515 |
| स्वतंत्र (Private) छात्र | ₹915 |
| प्रवासन/अन्य शुल्क (यदि लागू) | अलग से |
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- 10वीं की मार्कशीट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- विद्यालय द्वारा सत्यापित विवरण
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
- विद्यालय छात्र का विवरण पोर्टल पर भरेगा।
- छात्र अपने सभी विवरण की जांच करेगा।
- शुल्क ऑनलाइन जमा होगा।
- घोषणा (Declaration) अपलोड होने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाएगा।
किन बातों का रखें ध्यान?
- नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि 10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार ही भरें।
- विषय चयन सोच-समझकर करें, बाद में बदलाव सीमित रहेगा।
- अंतिम तिथि का इंतजार न करें; सर्वर पर भीड़ हो सकती है।
छात्रों के लिए सलाह
अगर आप 2028 में इंटर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो सकती है।
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