11वीं में मनपसंद कॉलेज में नामांकन के लिए 18 तक जल्दी करें ये काम - नहीं तो नहीं आयेगा मेरिट लिस्ट

11वीं में मनपसंद कॉलेज में नामांकन के लिए 18 तक जल्दी करें ये काम – नहीं तो नहीं आयेगा मेरिट लिस्ट

11वीं-में मनपसंद कॉलेज में नामांकन के लिए 18 तक जल्दी करें ये काम – राज्य के इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 में इन्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0 144/2024 एवं पी0आर0 149/2024 के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 11.04.2024 से 20.04.2024 तक OFSS Website पर ऑनलाईन आवेदन (CAF) आमंत्रित किया गया था, जिसे बाद में विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 174/2024, पी0आर0 183/2024 एवं पी0आर0 193/2024 के द्वारा अवधि विस्तार करते हुए अन्तिम रूप से विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 199/2024 के माध्यम से दिनांक 31.05.2024 तक ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित किया गया था।

विदित हो कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-09/बि०वि०प०स०-13/2024-414, दिनांक-08.05.2024 के कंडिका 1 एवं 2 में दिये गये विभागीय निदेश के आलोक में राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा-11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाना था, जहां से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग के उक्त निदेश के आलोक में समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 174/2024, पी0 आर0 183/2024, पी0 आर0 193/2024 एवं पी० आर० 199/2024 के माध्यम से OFSS के माध्यम से 11वीं-कक्षा में नामांकन हेतु विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में भरे गए ऑनलाईन आवेदन (CAF) में इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प में दिनांक 31.05.2024 तक परिवर्तन करने हेतु निदेश दिया गया था।

Board NameBSEB
TypeInter Admission 2024
NameOFSS Bihar
EDIT Start On08.06.2024
Last date to Edit application11-06-2024

उक्त के आलोक में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी०डब्लू० जे०सी० सं० 9063/2024 के मामले में दिनांक-06.06.2024 को अपने न्यायादेश में शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-09/बि०वि०प०स०-13/2024-414, दिनांक- 08.05.2024 के कंडिका-1 एवं 2 पर स्थगन आदेश देते हुए विद्यार्थियों द्वारा OFSS के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन में दिए गए इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्पों के आधार पर विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में आदेश पारित किया है।

उपरोक्त कंडिका 3 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2024-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या- पी० आर0 144/2024 के तहत वर्णित नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड यथावत् रहेंगे। संशोधित प्रावधानों के आलोक में चयन सूची (Selection List) का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा:

  1. इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु सत्र 2024-26 में संकायवार उपलब्ध सीट की कुल संख्या
  2. विद्यार्थियों द्वारा OFSS Website पर किये गये ऑनलाईन आवेदन (CAF) में भरे गये शिक्षण संस्थान / संकाय का विकल्प
  3. विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत
  4. आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के यथा संशोधित प्रावधान
  1. वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने मूल विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छट्ठे स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छट्ट्ठे नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छट्ठे विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा किन्तु शिक्षण संस्थान के लिये यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वैसी स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट क्षमता के के अनुसार अनु ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूचा सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को वह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर उनको अन्य संस्थान आवंटित किया जायेगा।

चूंकि उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार इन्टरमीडिएट सत्र 2024-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड विज्ञप्ति संख्या-144/2024 के अनुसार यथावत् हो गयी है अतएव दिनांक-31.05.2024 तक OFSS वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन (CAF) करने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्व में दिए गए इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प में दिनांक 08.06.2024 से 11.06.2024 तक OFSS वेबसाईट https://online.ofssbihar.org/ONLINE_CAF/JrCAFForm.aspx के लिंक पर जाकर शिक्षण संस्थान एवं संकाय के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं।

समिति द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0 174/2024, पी०आर० 183/2024, पी0आर0 193/2024 एवं पी0आर0 199/2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिये समिति द्वारा OFSS नाम से मोबाइल एप तैयार किया गया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। किसी भी Android Smart Phone पर उपलब्ध इस एप के इस्तेमाल से विद्यार्थी नामांकन संबंधी सूचना एवं अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

इन्टरमीडिएट नामांकन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए विद्यार्थी समिति के हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612-2230009 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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